How to Check Your Mandhan Yojana Application Status :मानधन योजना आवेदन स्थिति की जांच कैसे करें

Mandhan Yojana :PMSYM, जिसका पूरा नाम प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, फरवरी 2019 में भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है, जो 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच आते हैं। इस योजना के तहत, योग्य व्यक्तियों को 60 वर्ष की आयु के बाद नियमित पेंशन प्राप्त करने के लिए हर महीने एक छोटी राशि का योगदान करना होता है।

केंद्र सरकार ने किसानों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की हैं। आज हम प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में चर्चा करेंगे, जो विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक पेंशन योजना है।

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Mandhan Yojana: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना

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प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ उठाने के लिए केंद्र सरकार ने किसानों की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित की है। इस योजना के तहत, जब किसान की उम्र 60 वर्ष हो जाती है, तो उसे हर महीने न्यूनतम 3000 रुपये की पेंशन मिलने लगती है। यदि योजना से जुड़े किसी किसान का निधन हो जाता है, तो उसकी पेंशन का 50 प्रतिशत हिस्सा उसके जीवनसाथी को पारिवारिक पेंशन के रूप में प्रदान किया जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि पारिवारिक पेंशन केवल मृतक के पति या पत्नी को ही दी जाएगी।

Mandhan Yojana: मासिक पेंशन के रूप में 3,000 रुपये

जब किसान 60 वर्ष की आयु में पहुँचते हैं, तो उन्हें मासिक पेंशन के रूप में 3,000 रुपये मिलते हैं, यदि वे Mandhan Yojana के निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं। इस पेंशन फंड का प्रबंधन जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा किया जाता है, और लाभार्थियों का पंजीकरण सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) और राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता है।

1 अगस्त 2019 तक, 2 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि वाले सभी किसान, जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड में पंजीकृत हैं, इस योजना के लाभ के लिए पात्र हैं। 6 अगस्त 2024 तक, कुल 23.38 लाख किसान इस योजना में शामिल हो चुके हैं।

राशि के बराबर राशि केंद्र सरकार भी उनके नाम पर जमा करेगी।

पात्र किसानों के बैंक खातों में हर महीने 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक की राशि जमा की जाएगी। इस Mandhan Yojana योजना के अंतर्गत, किसान द्वारा जमा की गई राशि के बराबर राशि केंद्र सरकार भी उनके नाम पर जमा करेगी। यदि कोई किसान 3000 रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त करना चाहता है, तो 18 वर्ष का किसान हर महीने 55 रुपये और 40 वर्ष का किसान 200 रुपये जमा करेगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास आधार कार्ड और बैंक खाता या पीएम किसान खाता होना अनिवार्य है।

12 सितंबर, 2019 को प्रारंभ की गई प्रधान मंत्री किसान Mandhan Yojana (पीएम-केएमवाई) देश के सभी भूमि-धारक छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करा रही है।

यह वृद्धावस्था पेंशन योजना एक स्वैच्छिक और अंशदायी योजना है। इस पहल के अंतर्गत, योग्य छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद प्रति माह 3,000 रुपये की निश्चित पेंशन प्रदान की जाती है। पेंशन के लिए पात्रता प्राप्त करने हेतु, किसानों को अपने कार्यकाल के दौरान पेंशन फंड में मासिक योगदान करना होता है, जिसमें केंद्र सरकार का योगदान भी समान रूप से होता है।

किसानों के बुढ़ापे में सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली इस ऐतिहासिक योजना ने अब अपने कार्यान्वयन के पांच वर्ष पूरे कर लिए हैं।

Mandhan Yojana :पेंशन फंड में मासिक योगदान

Mandhan Yojana

इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में क्रमशः 2.5 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख से अधिक किसान पंजीकृत हैं। इन राज्यों में उच्च पंजीकरण संख्या यह दर्शाती है कि योजना किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में प्रभावी है। यह व्यापक भागीदारी छोटे और सीमांत किसानों के बीच पीएम-केएमवाई योजना के प्रति बढ़ती जागरूकता और इसे अपनाने की प्रवृत्ति को भी दर्शाती है।

न्यूनतम पेंशन की सुनिश्चितता: इस योजना के सभी ग्राहकों को 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर प्रति माह 3000 रुपये की न्यूनतम पेंशन प्राप्त करने की गारंटी दी जाती है।

पारिवारिक पेंशन: यदि किसी ग्राहक की पेंशन प्राप्त करते समय उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके जीवनसाथी को ग्राहक द्वारा प्राप्त की जाने वाली राशि का 50% यानी 1500 रुपये प्रति माह पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा। यह तब संभव है जब पति या पत्नी पहले से योजना के लाभार्थी न हों। पारिवारिक पेंशन का लाभ विशेष रूप से जीवनसाथी के लिए निर्धारित है।

Mandhan Yojana :पीएम-किसान लाभ

पीएम-किसान लाभ: Mandhan Yojana में स्वैच्छिक योगदान के लिए, आप अपने पीएम-किसान लाभों का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए, पात्र एसएमएफ को एक नामांकन-सह-ऑटो-डेबिट-जनादेश फॉर्म पर हस्ताक्षर करके जमा करना होगा। यह फॉर्म उनके बैंक खाते से स्वचालित रूप से योगदान की कटौती को अधिकृत करेगा, जहां उनके पीएम-किसान लाभ जमा होते हैं।

केंद्र सरकार कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग के माध्यम से पेंशन फंड में पात्र ग्राहकों द्वारा किए गए योगदान के बराबर राशि का योगदान करती है।

नामांकन प्रक्रिया Mandhan Yojana में नामांकन के लिए, योग्य किसानों को अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाना आवश्यक है।

पीएम किसान मानधन योजना का लक्ष्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना है, ताकि वे 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3000 रुपये की पेंशन प्राप्त कर सकें।

पीएम किसान मानधन योजना का लक्ष्य भूमिहीन किसानों को सशक्त बनाना और सभी किसानों को उनके वृद्धावस्था में आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के माध्यम से हरे देश के किसानों को प्रोत्साहित करना, उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, उनके भविष्य की रक्षा करना और उपरोक्त सभी कार्य करना शामिल है।

पंजीकरण के दौरान लाभार्थी को निम्नलिखित जानकारी प्रदान करनी होगी:

● किसान/पति/पत्नी का नाम और जन्म तिथि

● बैंक खाता संख्या

● आईएफएससी/एमआईसीआर कोड

● मोबाइल नंबर

● आधार संख्या

कार्यान्वयन के पांच वर्षों में, पीएम-केएमवाई ने भारत के छोटे और सीमांत किसानों को महत्वपूर्ण रूप से सशक्त किया है। इस Mandhan Yojana की एक प्रमुख उपलब्धि यह है कि यह किसानों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करने में सहायक रही है, जो अक्सर कृषि की मौसमी प्रकृति और आय में उतार-चढ़ाव के कारण अनिश्चितता का सामना करते हैं।

ग्रामीण समुदाय के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करते हुए, उनकी सेवानिवृत्ति के वर्षों के लिए पेंशन की व्यवस्था की है। पिछले पांच वर्षों में इसकी सफलता ने देश के ‘अन्नदाता’ के जीवन स्तर में सुधार लाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्पष्ट किया है।

श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कई लाभ प्रदान किए जाएंगे।

  • इस Mandhan Yojana के तहत, लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3000 रुपये की पेंशन मिलेगी,
  • जिससे वे वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा का अनुभव कर सकेंगे।
  • योजना में योगदान के अनुसार लाभ की राशि भी बढ़ेगी।
  • यदि किसी लाभार्थी का निधन हो जाता है, तो उसकी पत्नी को आजीवन आधी पेंशन, यानी 1500 रुपये, सहायता के रूप में मिलती रहेगी।
  • लाभार्थी मासिक प्रीमियम LIC कार्यालय में जमा कर सकते हैं
  • योजना की मैच्योरिटी अवधि पूरी होने पर उन्हें मासिक पेंशन भी एलआईसी द्वारा दी जाएगी।

पीएम श्रम योगी मानधन योजना 2024 की पात्रता के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी।

  • जो उम्मीदवार इन सभी योग्यताओं को पूरा करेंगे, उन्हें Mandhan Yojana का लाभ प्राप्त होगा।
  • इस योजना का लाभ 18 से 40 वर्ष की आयु के श्रमिक उठा सकते हैं।
  • आयकर दाता या सरकारी कर्मचारियों के परिवार के किसी सदस्य को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • यदि कोई व्यक्ति EPFO, NPS या ESIC के अंतर्गत कवर है, तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना

Mandhan Yojana :FAQ

मानधन योजना की विशेषताएँ क्या हैं?

60 वर्ष की आयु के बाद उस किसान को हर महीने 3000 रुपये की पेंशन प्राप्त होगी। पीएम किसान Mandhan Yojana का लाभ केवल देश के छोटे और सीमांत किसानों को ही मिल सकता है। यह योजना उन किसानों के लिए है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि है।

मानधन पेंशन को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है?

इस Mandhan Yojana का लाभ उठाने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट maandhan.in पर जाना आवश्यक है। वहां पर सेल्फ एनरोलमेंट विकल्प पर क्लिक करें। आपके मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी का उपयोग करके रजिस्ट्रेशन पूरा करें। इसके बाद, ऑनलाइन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरकर फॉर्म सबमिट करें।

3000 पेंशन योजना की विशेषताएँ क्या हैं?

12 सितंबर 2019 को इस Mandhan Yojana की शुरुआत की गई थी। इसके तहत योग्य छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये की निश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। पात्रता के लिए, किसानों को 60 वर्ष की आयु तक पेंशन कोष में मासिक योगदान करना होता है, जिसमें केंद्र सरकार का भी योगदान शामिल है।

महीने में 3000 रुपये की पेंशन प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया क्या है?

Mandhan Yojana (पीएम-एसवाईएम) योजना एक 3000 रुपये की पेंशन योजना है। यह योजना भारत के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक स्वैच्छिक योगदान आधारित पेंशन योजना के रूप में कार्य करती है। पीएम-एसवाईएम के अंतर्गत, लाभार्थी 60 वर्ष की आयु में पहुंचने के बाद हर महीने न्यूनतम 3,000 रुपये की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।

मानधन योजना के लिए आवेदन पत्र कैसे भरें?

Mandhan Yojana तहत, आप CSC केंद्र पर जाकर अपने आधार कार्ड और बचत खाता नंबर के माध्यम से इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पहले आपको योगदान नकद में देना होगा, इसके बाद आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।

 

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